EPF Scheme 2026 में बिना रजिस्ट्रेशन वाले कॉन्ट्रैक्टरों के PF की प्रिंसिपल एम्प्लॉयर पर ज़िम्मेदारी
सिक्योरिटी एजेंसियों, मैनपावर कॉन्ट्रैक्टरों और उनसे काम लेने वाले कारोबारों के लिए लिखा गया। EPF Scheme 2026 के अनुसार, अगर कॉन्ट्रैक्टर रजिस्टर्ड नहीं है या PF जमा नहीं करता, तो कॉन्ट्रैक्ट वर्करों का PF प्रिंसिपल एम्प्लॉयर पर आता है। हर महीने कौन-से सबूत इकट्ठा करने हैं, और कंप्लायंस सर्टिफ़िकेट क्यों काफ़ी नहीं है, यहाँ बताया है।
- किस पर असर
- सिक्योरिटी, हाउसकीपिंग या मैनपावर कॉन्ट्रैक्टर लेने वाले प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, और वे कॉन्ट्रैक्टर जो ये कर्मचारी देते हैं।
- क्या करें
- हर कॉन्ट्रैक्टर को पोर्टल पर Form X में डिक्लेयर करें। हर इनवॉइस का पेमेंट करने से पहले: कॉन्ट्रैक्टर का Form XI लें (जो आपको 10 तारीख़ तक मिल जाना चाहिए), PF रजिस्ट्रेशन जाँचें, उस वेज मंथ का ECR और TRRN, चालान, और अपनी साइट का वेज रजिस्टर और अटेंडेंस जाँचें, 20 तारीख़ तक अपना Form XII एब्स्ट्रैक्ट फ़ाइल करें, और पूरा सेट रिकॉर्ड में रखें।
- आख़िरी तारीख़
- अगली मासिक कट-ऑफ़; देनदारी अपने आप में लगातार बनी रहती है
- चूकने पर जुर्माना
- जहाँ कॉन्ट्रैक्टर का संस्थान अलग से रजिस्टर्ड नहीं है, वहाँ कॉन्ट्रैक्ट लेबर का योगदान सबसे पहले प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को भरना होता है; बकाया रकम का आकलन Code की धारा 125 (पुराने Act की धारा 7A) के तहत इन्क्वायरी में होता है, और ऊपर से धारा 127 के तहत ब्याज और Scheme के पैराग्राफ़ 23 के तहत डैमेज लगते हैं। कॉन्ट्रैक्टर संयुक्त रूप से और अलग-अलग (jointly and severally) ज़िम्मेदार बना रहता है।
- आधिकारिक स्रोत
- Employees' Provident Funds Scheme, 2026, G.S.R. 525(E): paragraph 20 (responsibility for payment of contribution), paragraph 27 (duties of principal employer and contractor) and Forms X, XI and XII
क्या मैं अपने कॉन्ट्रैक्टर के PF के लिए ज़िम्मेदार हूँ?
EPF Scheme 2026 के पैराग्राफ़ 20 के तहत, जहाँ कॉन्ट्रैक्टर का संस्थान अलग से रजिस्टर्ड नहीं है, वहाँ कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के दोनों हिस्से सबसे पहले प्रिंसिपल एम्प्लॉयर भरता है, और हर हाल में उनके योगदान के लिए ज़िम्मेदार रहता है। पैराग्राफ़ 27 इसमें Form X (कॉन्ट्रैक्टर डिक्लेयर करना), Form XI (10 तारीख़ तक कॉन्ट्रैक्टर का मासिक स्टेटमेंट) और Form XII (20 तारीख़ तक आपका मासिक एब्स्ट्रैक्ट) जोड़ता है। बचाव का एकमात्र तरीका हर महीने का यह सबूत है कि उन्हीं वर्कर्स के लिए पैसा जमा हुआ।
- क्या बदला
- EPF Scheme 2026 ने 1952 Scheme की जगह ली है और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के PF के लिए प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की ज़िम्मेदारी साफ़-साफ़ लिखती है: जहाँ कॉन्ट्रैक्टर का संस्थान अलग से रजिस्टर्ड नहीं है वहाँ सबसे पहले पेमेंट करना, हर हाल में ज़िम्मेदार रहना, Form X में कॉन्ट्रैक्टर डिक्लेयर करना, हर महीने Form XI लेना, और बीस दिन के भीतर Form XII फ़ाइल करना।
- कब से लागू
- EPF Scheme 2026, 29 जून 2026 को नोटिफ़ाई हुई और EPFO ने इसे 1 जुलाई 2026 से लागू किया।
- किस पर असर
- हर वह बिज़नेस जो अपने परिसर में सिक्योरिटी, हाउसकीपिंग, मैनपावर या दूसरे कॉन्ट्रैक्टर लगाता है, और हर ऐसा कॉन्ट्रैक्टर।
- आपको क्या करना है
- हर कॉन्ट्रैक्टर को Form X में डिक्लेयर करें, 10 तारीख़ तक उनका Form XI लें, असल में तैनात वर्कर्स के वेज रजिस्टर और अटेंडेंस से ECR, TRRN और चालान का मिलान करें, 20 तारीख़ तक Form XII फ़ाइल करें, और पूरा सेट रिकॉर्ड में रखें, हर महीने, पेमेंट रिलीज़ करने से पहले।
- आधिकारिक स्रोत
- Employees' Provident Funds Scheme, 2026, G.S.R. 525(E): paragraph 20 (responsibility for payment of contribution), paragraph 27 (duties of principal employer and contractor) and Forms X, XI and XII
क्या बदला
Employees' Provident Funds Scheme, 2026, जो 29 जून 2026 को G.S.R. 525(E) के रूप में नोटिफ़ाई हुई, ने 1952 Scheme की जगह ली। कॉन्ट्रैक्टर लेने वाले हर व्यक्ति के लिए जो बदलाव मायने रखते हैं, उनमें दो पैराग्राफ़ सबसे अहम हैं।
पैराग्राफ़ 20 कहता है कि एम्प्लॉयर, "directly employed by him or through a contractor" कर्मचारी के लिए, जहाँ कॉन्ट्रैक्टर का संस्थान अलग से रजिस्टर्ड नहीं है, एम्प्लॉयर और कर्मचारी दोनों का योगदान सबसे पहले ख़ुद भरेगा, महीना ख़त्म होने के पंद्रह दिन के भीतर। कॉन्ट्रैक्टर कर्मचारी का हिस्सा वसूल करता है और उसे बराबर के एम्प्लॉयर हिस्से के साथ प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को देता है। और फिर वह वाक्य जो सबसे अहम है: Scheme में कुछ भी लिखा हो, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर कॉन्ट्रैक्टर के ज़रिए रखे गए कर्मचारियों के लिए "shall remain responsible to pay contributions and administrative charges"।
पैराग्राफ़ 27 पूरा तरीका बताता है। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर संस्थान रजिस्टर करता है और पोर्टल पर Form X में हर कॉन्ट्रैक्टर को डिक्लेयर करता है। योगदान के लिए कॉन्ट्रैक्टर, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के साथ संयुक्त रूप से और अलग-अलग ज़िम्मेदार है। महीना ख़त्म होने के दस दिन के भीतर, कॉन्ट्रैक्टर को प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को Form XI स्टेटमेंट भेजना होता है, जिसमें हर कॉन्ट्रैक्ट वर्कर का नाम, UAN, वेज और योगदान हो। बीस दिन के भीतर, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर कमिश्नर को उन वर्कर्स की कटौतियों और एम्प्लॉयर योगदान का Form XII एब्स्ट्रैक्ट भेजता है। जहाँ EPFO का पोर्टल यही डेटा ले लेता है, वहाँ कंप्लायंस हुआ माना जाता है।
यह विचार नया नहीं है। Act ने हमेशा कॉन्ट्रैक्टर के ज़रिए रखे गए वर्कर्स को संस्थान का कर्मचारी माना है, और पुरानी Scheme में भी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के ख़िलाफ़ आकलन होते थे। नया यह है कि 2026 Scheme यह बात साफ़ शब्दों में कहती है और इसके लिए फ़ॉर्म और तारीख़ें तय करती है, जिससे यह दलील ख़त्म हो जाती है कि "कॉन्ट्रैक्टर अलग संस्थान है, उसी से वसूलिए"।
अगर आप सिक्योरिटी एजेंसी या मैनपावर बिज़नेस चलाते हैं, तो इसे वैसे पढ़िए जैसे आपके क्लाइंट पढ़ेंगे: वे हर महीने सबूत माँगेंगे, और आपके लेटरहेड पर लिखा एक लेटर काफ़ी नहीं होगा।
अगर वर्कर्स आपके अपने PF कोड पर हैं तो यह काम का नहीं: वह सामान्य मासिक PF कंप्लायंस है। यह आपके पास पहले से आए 7A नोटिस का जवाब भी नहीं है; उसके लिए EPFO 7A इन्क्वायरी से शुरू करें। कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के लिए ESIC के अपने नियम हैं और वे यहाँ शामिल नहीं हैं।
किस पर असर
प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। कोई भी बिज़नेस जिसके गार्ड, हाउसकीपिंग स्टाफ़, ड्राइवर, लोडर या प्रोडक्शन वर्कर किसी कॉन्ट्रैक्टर से आते हैं। अगर कॉन्ट्रैक्टर का संस्थान अलग से रजिस्टर्ड नहीं है, तो योगदान सबसे पहले आपको भरना है। अगर वह रजिस्टर्ड है पर आपकी साइट के लिए पैसा जमा नहीं करता, तो भी आप ज़िम्मेदार रहते हैं, और योगदान का आकलन आपके ख़िलाफ़ हो सकता है, साथ में Code की धारा 127 (पुराने Act की धारा 7Q) के तहत ब्याज और पैराग्राफ़ 23 की दर से बकाया के 0.25% से 1% प्रति माह डैमेज जुड़ते हैं।
कॉन्ट्रैक्टर। सिक्योरिटी एजेंसियाँ, मैनपावर सप्लायर, फ़ैसिलिटी-मैनेजमेंट फ़र्म। आपके क्लाइंट्स का जोखिम अब आपकी सेल्स की समस्या है। जो कॉन्ट्रैक्टर हर महीने साफ़-सुथरा पैक दे सकता है, उसका कॉन्ट्रैक्ट बना रहता है; जो नहीं दे सकता, उसका पेमेंट रुक जाता है।
ख़ुद वर्कर्स। यह नियम उन्हीं की वजह से है। जिस गार्ड का PF कटा पर कभी जमा नहीं हुआ, वह मेरे कर्मचारियों वाले पेज PF कटा पर जमा नहीं हुआ पर पहुँचता है, और शिकायत में एजेंसी और साइट दोनों का नाम होता है।
क्या करें
एक बार: रजिस्टर करें और पोर्टल पर हर कॉन्ट्रैक्टर को Form X में डिक्लेयर करें, और कोई भी बदलाव होने पर पंद्रह दिन के भीतर उसे अपडेट करें।
हर महीने, कॉन्ट्रैक्टर का इनवॉइस रिलीज़ करने से पहले:
- पक्का करें कि कॉन्ट्रैक्टर रजिस्टर्ड है। PF एस्टैब्लिशमेंट कोड माँगें और EPFO एम्प्लॉयर पोर्टल की एस्टैब्लिशमेंट सर्च में उसे जाँचें। अगर कॉन्ट्रैक्टर का संस्थान अलग से रजिस्टर्ड नहीं है, तो पैराग्राफ़ 20 योगदान सबसे पहले आप पर डालता है।
- 10 तारीख़ तक कॉन्ट्रैक्टर का Form XI लें। यह महीने के लिए हर वर्कर के UAN, वेज और योगदान का कॉन्ट्रैक्टर का अपना स्टेटमेंट है, और स्कीम इसे भेजना कॉन्ट्रैक्टर की ड्यूटी बनाती है।
- वेज मंथ का ECR और TRRN लें। ECR रिटर्न है; TRRN वह ट्रांज़ैक्शन नंबर है जो उसे एक पेमेंट से जोड़ता है।
- पेड चालान लें। पेड चालान के बिना TRRN, बिना पैसे का रिटर्न है।
- वर्कर्स का मिलान करें। अपनी साइट की अटेंडेंस और उसी महीने का कॉन्ट्रैक्टर का वेज रजिस्टर लें। आपकी साइट का हर UAN, रजिस्टर से मेल खाते वेज के साथ, ECR में दिखना चाहिए।
- वेज बेस जाँचें। योगदान मौजूदा नियमों के तहत PF वेज पर होना चाहिए, किसी नाम-मात्र बेसिक पर नहीं। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर कॉन्ट्रैक्टर रिस्क चेक इन सवालों से गुज़ारता है और बताता है कि क्या-क्या लेना है।
- 20 तारीख़ तक अपना Form XII एब्स्ट्रैक्ट फ़ाइल करें और सेट संभालकर रखें: हर कॉन्ट्रैक्टर के लिए हर महीने एक फ़ोल्डर। अगर तीन साल बाद धारा 125 के तहत इन्क्वायरी आती है, तो यही फ़ोल्डर और आपका Form XII रिकॉर्ड आपका जवाब है।
अगली कॉन्ट्रिब्यूशन कट-ऑफ़ अक्टूबर वेज मंथ के लिए 15 नवंबर 2026 है (पैराग्राफ़ 20: महीना ख़त्म होने के पंद्रह दिन के भीतर), और Form XII 20 नवंबर तक देना है, पर असल बात यह है कि यह हर महीने का काम है, एक बार की जाँच नहीं।
कंप्लायंस सर्टिफ़िकेट क्या साबित नहीं करता
कंप्लायंस सर्टिफ़िकेट कहता है कि कॉन्ट्रैक्टर ने कंप्लायंस किया है। यह नहीं दिखाता:
| सर्टिफ़िकेट में लिखा है | यह क्या नहीं दिखाता |
|---|---|
| "महीने का PF जमा कर दिया" | क्या उस जमा में आपकी साइट के वर्कर्स शामिल थे |
| "EPFO में रजिस्टर्ड" | क्या रजिस्ट्रेशन एक्टिव है और कोड वही है जो चालान पर है |
| "सभी वैधानिक बकाया भर दिए" | किस वेज बेस पर योगदान दिया गया, या योगदान कम तो नहीं था |
| कॉन्ट्रैक्टर के साइन | किसी तीसरे पक्ष ने कुछ भी वेरिफ़ाई किया हो |
सर्टिफ़िकेट को उसके पीछे के डॉक्यूमेंट्स का कवर नोट समझें। अगर डॉक्यूमेंट साथ में नहीं लगे हैं, तो सर्टिफ़िकेट सिर्फ़ एक वादा है, और 7A सुनवाई में वादे सबूत नहीं होते।
सिक्योरिटी एजेंसी को अपने क्लाइंट्स को क्या देना चाहिए
अगर आप कॉन्ट्रैक्टर हैं, तो सवाल रोकने का सबसे तेज़ तरीका है कि पूछे जाने से पहले ही जवाब दे दें। हर महीने, हर क्लाइंट साइट के लिए:
- आपका PF एस्टैब्लिशमेंट कोड और रजिस्ट्रेशन सर्टिफ़िकेट (एक बार, फिर बदलाव होने पर)।
- महीने का ECR और उसका TRRN।
- पेड चालान।
- तैनात स्टाफ़ की साइट-वार सूची, UAN और काम के दिनों के साथ।
- उस साइट का वेज रजिस्टर, जिसमें PF वेज बेस दिखे।
जो एजेंसियाँ इनवॉइस के साथ यह पैक भेजती हैं, उनका पेमेंट जल्दी आता है। कानूनी वजह से पहले, इसे बनाने की यही व्यावहारिक वजह है।
इससे क्या नहीं बदलता
- कॉन्ट्रैक्टर की अपनी देनदारी। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के ज़िम्मेदार होने से कॉन्ट्रैक्टर छूट नहीं जाता। दोनों के ख़िलाफ़ आकलन हो सकता है।
- ड्यू डेट। योगदान महीना ख़त्म होने के पंद्रह दिन के भीतर, सबके लिए।
- आपके बीच का कॉन्ट्रैक्ट। इंडेम्निटी क्लॉज़ से आप बाद में कॉन्ट्रैक्टर से पैसा वसूल कर सकते हैं। ये EPFO को पहले आपके ख़िलाफ़ आकलन करने से नहीं रोकते।
आप ख़ुद मुफ़्त में क्या कर सकते हैं
यहाँ सब कुछ मुफ़्त है और EPFO की अपनी सेवाओं पर होता है। NidhiSetu स्वतंत्र है और EPFO से जुड़ा नहीं है; इन सेवाओं का कोई ख़र्च नहीं है।
- कॉन्ट्रैक्टर का एस्टैब्लिशमेंट कोड EPFO एम्प्लॉयर पोर्टल पर जाँचें।
- ECR, TRRN और चालान सीधे कॉन्ट्रैक्टर से माँगें; ये उसी पोर्टल पर बनते हैं और इन्हें शेयर करने में कोई ख़र्च नहीं।
- अगर कॉन्ट्रैक्टर जमा का सबूत दिखाने से मना करता है, तो प्रभावित वर्कर EPFiGMS पर शिकायत डाल सकता है, और प्रिंसिपल एम्प्लॉयर रीजनल ऑफ़िस को लिख सकता है।
- मासिक फ़ोल्डर ख़ुद रखें; PDF फ़ाइल करने के लिए किसी कंसल्टेंट की ज़रूरत नहीं।
विशेषज्ञ की मदद कब काम की है
- आपके कई कॉन्ट्रैक्टर हैं और पिछले दो साल में एक भी महीना ऐसा नहीं जिसके डॉक्यूमेंट पूरे हों।
- कोई कॉन्ट्रैक्टर बंद हो गया है या ग़ायब हो गया है और वर्कर्स अपने PF के बारे में पूछ रहे हैं।
- किसी कॉन्ट्रैक्टर के बकाया के लिए आपके संस्थान के नाम 7A नोटिस आया है।
- आप चाहते हैं कि हर महीने का वेरिफ़िकेशन एक रूटीन की तरह चले, और पेमेंट रोकने के नियम प्रोक्योरमेंट के साथ तय हों। यही कॉन्ट्रैक्टर कंप्लायंस का काम है जो मैं करता हूँ, एक-एक कॉन्ट्रैक्टर करके।
- स्रोत
- श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय (भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3(i))
- दस्तावेज़
- Employees' Provident Funds Scheme, 2026, G.S.R. 525(E): paragraph 20 (responsibility for payment of contribution), paragraph 27 (duties of principal employer and contractor) and Forms X, XI and XII
- तारीख़
- 29 जून 2026
- संदर्भ
- G.S.R. 525(E)
अपने हर कॉन्ट्रैक्टर के हिसाब से जोखिम देखना है?
सबसे आम कमी जो मैं देखता हूँ: प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के पास मासिक कंप्लायंस सर्टिफ़िकेट का साफ़-सुथरा फ़ोल्डर है पर चालान एक भी नहीं, और कॉन्ट्रैक्टर अपने सभी क्लाइंट्स के लिए एक ही ECR फ़ाइल करता है, जिससे यह दिखाने का कोई तरीका नहीं कि कौन-से वर्कर किस साइट पर थे।
मैं हर कॉन्ट्रैक्टर से लेने वाले डॉक्यूमेंट्स का सेट तय करता हूँ, हर महीने तैनात हेडकाउंट से उसका मिलान करता हूँ, और कॉन्ट्रैक्टर के हिसाब से जोखिम की रैंकिंग करता हूँ ताकि प्रोक्योरमेंट को पता रहे कि किसका पेमेंट रोकना है। कॉन्ट्रैक्टर के लिए, मैं क्लाइंट को देने वाला पैक तैयार करता हूँ ताकि सवाल आने बंद हो जाएँ। पहले लिखित स्कोप और फ़ीस; कोई भी आकलन EPFO तय करता है।
WhatsApp meकंसल्टेशन बुक करें — ₹499
मैं कभी भी आपका OTP, UAN पासवर्ड या बैंक लॉगिन नहीं माँगता।
कोई भी काम शुरू करने से पहले फ़ीस, काम का दायरा और समय लिखित में। नतीजे की गारंटी का कोई वादा नहीं।
WhatsApp meकंसल्टेशन बुक करें — ₹499
मैं कभी भी आपका OTP, UAN पासवर्ड या बैंक लॉगिन नहीं माँगता।
नियम बदलने पर WhatsApp पाएँ
जब EPFO या ESIC कुछ ऐसा जारी करता है जिससे आपका काम बदलता है, तो मैं एक WhatsApp भेजता हूँ। कोई मार्केटिंग नहीं।
लोग जो सवाल पूछते हैं
हम तो सिर्फ़ कॉन्ट्रैक्टर का इनवॉइस भरते हैं। हम उनके PF के लिए ज़िम्मेदार कैसे हो सकते हैं?
क्योंकि Act, PF के लिए, कॉन्ट्रैक्टर के ज़रिए रखे गए कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को संस्थान का कर्मचारी मानता है, और EPF Scheme 2026 का पैराग्राफ़ 20 अब यह साफ़ कहता है: जहाँ कॉन्ट्रैक्टर का संस्थान अलग से रजिस्टर्ड नहीं है, वहाँ कॉन्ट्रैक्टर के ज़रिए रखे गए कर्मचारियों के दोनों हिस्से सबसे पहले एम्प्लॉयर भरता है, और बाक़ी कुछ भी हो, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर उन योगदानों के लिए ज़िम्मेदार रहता है। पैराग्राफ़ 27 कॉन्ट्रैक्टर को आपके साथ संयुक्त रूप से और अलग-अलग ज़िम्मेदार बनाता है। कॉन्ट्रैक्टर के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट इसे नहीं बदलता।
Form X, XI और XII क्या हैं?
Scheme का पैराग्राफ़ 27। Form X: प्रिंसिपल एम्प्लॉयर पोर्टल पर संस्थान रजिस्टर करता है और लगाए गए हर कॉन्ट्रैक्टर को डिक्लेयर करता है। Form XI: कॉन्ट्रैक्टर महीना ख़त्म होने के दस दिन के भीतर, हर कॉन्ट्रैक्ट वर्कर का नाम, UAN, वेज और योगदान इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को बताता है। Form XII: प्रिंसिपल एम्प्लॉयर महीना ख़त्म होने के बीस दिन के भीतर, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के वेज से हुई कटौतियों और उनके लिए एम्प्लॉयर योगदान का एब्स्ट्रैक्ट कमिश्नर को भेजता है। जहाँ EPFO का पोर्टल यही जानकारी ले लेता है, वहाँ कंप्लायंस हुआ माना जाता है।
हमारा कॉन्ट्रैक्टर हर महीने हमें कंप्लायंस सर्टिफ़िकेट देता है। क्या इतना काफ़ी है?
नहीं। सर्टिफ़िकेट कॉन्ट्रैक्टर का अपना बयान है। जमा का सबूत है वेज मंथ का ECR, उसका TRRN, पेड चालान, और ऐसा वेज रजिस्टर जो दिखाए कि आपकी साइट के वर्कर उस ECR में हैं। अगर सर्टिफ़िकेट के पीछे ये नहीं हैं, तो उसे बिना वेरिफ़िकेशन वाला मानें।
कॉन्ट्रैक्टर के पास PF कोड है पर वह सभी क्लाइंट्स के लिए एक ही ECR फ़ाइल करता है। मैं अपने वर्कर्स कैसे जाँचूँ?
महीने की ECR टेक्स्ट फ़ाइल या मेंबर लिस्ट माँगें और UAN का मिलान अपनी साइट की अटेंडेंस से करें। जो कॉन्ट्रैक्टर यह नहीं कर सकता, वह साबित नहीं कर सकता कि आपके वर्कर्स शामिल थे।
7A इन्क्वायरी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर तक कैसे पहुँचती है?
Code की धारा 125 (पुराने Act की धारा 7A) के तहत इन्क्वायरी उस संस्थान के ख़िलाफ़ शुरू हो सकती है जहाँ काम हुआ। अगर कॉन्ट्रैक्टर ने पैसा जमा नहीं किया, या वह ग़ायब हो गया है, तो असेसिंग ऑफ़िसर बकाया प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के ख़िलाफ़ तय कर सकता है, क्योंकि पैराग्राफ़ 20 उसे ज़िम्मेदार बनाता है। आपके हर महीने रखे गए डॉक्यूमेंट और आपके Form XII एब्स्ट्रैक्ट ही आपका जवाब हैं।
मैं सिक्योरिटी एजेंसी चलाता हूँ। मुझे हर क्लाइंट को हर महीने क्या देना चाहिए?
आपका PF रजिस्ट्रेशन, महीने का ECR और TRRN, पेड चालान, तैनात गार्ड्स की UAN के साथ साइट-वार सूची, और उस साइट का वेज रजिस्टर। जिन क्लाइंट्स को यह पैक मिलता है, वे शायद ही कभी पेमेंट रोकते हैं।
स्रोत और संदर्भ
- आधिकारिक Employees' Provident Funds Scheme, 2026, G.S.R. 525(E): paragraph 20 (responsibility for payment of contribution), paragraph 27 (duties of principal employer and contractor) and Forms X, XI and XII — श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय (भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3(i)) · 29 जून 2026 · संदर्भ: G.S.R. 525(E)
28 अक्टूबर 2026 को गज़ट PDF से मिलान किया गया।
स्रोत 28 अक्टूबर 2026 को जाँचे गए। अगर कोई आधिकारिक पेज बदल गया है या हट गया है, तो आधिकारिक संस्करण ही मान्य है।
स्वतंत्रता और सटीकता: NidhiSetu एक स्वतंत्र प्राइवेट कंसल्टेंसी है। यह EPFO या ESIC नहीं है, और किसी सरकारी संस्था से जुड़ी, उसके द्वारा समर्थित या उसकी प्रतिनिधि नहीं है। EPFO और ESIC की अपनी सेवाएँ मुफ़्त हैं; मेरी फ़ीस जाँच, दस्तावेज़, फ़ॉलो-अप और एस्केलेशन के लिए है, जो किसी भी काम से पहले लिखित में तय होती है। यह लेख सामान्य जानकारी है, क़ानूनी सलाह नहीं। नियम और प्रक्रियाएँ आधिकारिक नोटिफ़िकेशन और सिस्टम अपडेट से बदलती हैं, इसलिए ताज़ा स्थिति संबंधित विभाग से ज़रूर जाँचें।
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