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VISHWAS 2026: पुराने PF डैमेज विवाद घटी दरों पर कैसे निपटाएँ

VISHWAS 2026, EPF Scheme 2026 में पुराने PF डिफ़ॉल्ट पर लगे डैमेज के निपटारे की एक बार की खिड़की है। अगर डिफ़ॉल्ट 14 जून 2024 से पहले का है, ब्याज जमा हो चुका है और कोई धोखाधड़ी नहीं है, तो आप पुराने 5% से 25% सालाना की जगह 0.25% से 1% प्रति माह की दर से डैमेज भरते हैं, और विवाद ख़त्म हो जाता है, अपील समेत। यह खिड़की 29 जून 2026 से छह महीने की है।

एक्शन बॉक्स
किस पर असर
वे एम्प्लॉयर जिन पर 14 जून 2024 से पहले के PF डिफ़ॉल्ट के लिए धारा 14B के डैमेज हैं: अपील में चल रहा ऑर्डर, ऐसा ऑर्डर जिसकी वसूली अभी नहीं हुई, बिना अंतिम ऑर्डर वाला नोटिस, या ऐसा डिफ़ॉल्ट जिस पर अभी नोटिस नहीं आया। जहाँ पूरी 14B रकम पहले ही जमा हो चुकी है, और धोखाधड़ी के मामलों में, यह लागू नहीं।
क्या करें
डैमेज के हर नोटिस, ऑर्डर और अपील की सूची बनाएँ; पक्का करें कि उन महीनों का धारा 7Q ब्याज पूरा जमा है; देरी की अवधि के हिसाब से बकाया का 0.25%, 0.5% या 1% प्रति माह की दर से डैमेज निकालें; स्कीम की रकम खिड़की के भीतर जमा करें; और आगे अपील न करने का अंडरटेकिंग दें।
आख़िरी तारीख़
29 जून 2026 के नोटिफ़िकेशन से छह महीने। EPFO इसे छह महीने तक बढ़ा सकता है, पर इसके भरोसे प्लान न करें।
चूकने पर जुर्माना
खिड़की बंद होने के बाद 14 जून 2024 से पहले के डिफ़ॉल्ट पुराने धारा 14B स्लैब (5% से 25% सालाना) पर ही रहेंगे, वसूली और अपील चलती रहेंगी, और धारा 7Q का ब्याज बढ़ता रहेगा।
आधिकारिक स्रोत
Employees' Provident Funds Scheme, 2026, G.S.R. 525(E): Special provisions, Part B, VISHWAS, 2026, and paragraph 23 (rate of damages)
संक्षेप में जवाब

क्या मैं अपने पुराने PF डैमेज VISHWAS 2026 में निपटा सकता हूँ?

अगर डिफ़ॉल्ट 14 जून 2024 से पहले का है, उन महीनों का धारा 7Q ब्याज पूरा जमा है, और डैमेज पहले ही पूरे नहीं भरे गए हैं, तो हाँ। आप खिड़की के भीतर (29 जून 2026 से छह महीने) आवेदन करते हैं, पुराने 5% से 25% सालाना की जगह EPF Scheme 2026 की दर पर बकाया का 0.25% से 1% प्रति माह डैमेज भरते हैं, अपील न करने का अंडरटेकिंग देते हैं, और विवाद ख़त्म हो जाता है, उन मामलों समेत जो पहले से अपील में हैं।

संक्षिप्त सार
क्या बदला
EPF Scheme 2026 (G.S.R. 525(E), 29 जून 2026) में VISHWAS 2026 जोड़ा गया: 14 जून 2024 से पहले के PF डिफ़ॉल्ट पर लगे डैमेज, पुराने 5% से 25% सालाना की जगह, स्कीम की नई दर (बकाया का 0.25% से 1% प्रति माह) पर निपटाए जा सकते हैं, और पेमेंट होते ही लंबित अपील ख़त्म हो जाती है।
कब से लागू
29 जून 2026 से छह महीने के लिए (Central PF Commissioner इसे छह महीने और बढ़ा सकते हैं)।
किस पर असर
वे एम्प्लॉयर जिन पर 14 जून 2024 से पहले के डिफ़ॉल्ट के लिए धारा 14B के डैमेज हैं: अपील में चल रहे ऑर्डर, ऐसे ऑर्डर जिनकी वसूली नहीं हुई, बिना अंतिम ऑर्डर वाले नोटिस, या ऐसे डिफ़ॉल्ट जिन पर अभी नोटिस नहीं आया। जहाँ डैमेज पहले ही पूरे भरे जा चुके हैं, वहाँ नहीं।
आपको क्या करना है
देरी वाले महीनों का धारा 7Q ब्याज पूरा जमा करें, स्कीम की दर पर डैमेज निकालें, उन्हें जमा करें, और आगे अपील न करने का अंडरटेकिंग दें।
आधिकारिक स्रोत
Employees' Provident Funds Scheme, 2026, G.S.R. 525(E): Special provisions, Part B, VISHWAS, 2026, and paragraph 23 (rate of damages)

क्या बदला

EPF Act की धारा 14B के तहत EPFO देर से जमा योगदान पर डैमेज लगा सकता है, और इसकी स्लैब दर देरी के साथ बढ़ती जाती है। कई साल पुराने डिफ़ॉल्ट पर डैमेज लगभग योगदान जितने ही हो सकते हैं, और बहुत से एम्प्लॉयर ऐसी माँगें सालों से 7A असेसमेंट, अपील और वसूली नोटिसों में ढो रहे हैं।

VISHWAS 2026, Employees' Provident Funds Scheme, 2026 (इसके विशेष प्रावधानों का Part B, जो 29 जून 2026 को G.S.R. 525(E) के रूप में नोटिफ़ाई हुआ) में लिखी गई एक बार की निपटारा खिड़की है। गज़ट के पाठ के अनुसार, यह 14 जून 2024 से पहले की अवधि के योगदान में डिफ़ॉल्ट पर लगे डैमेज पर लागू होती है। डिफ़ॉल्ट के समय लागू दर की जगह, डैमेज 2026 Scheme के पैराग्राफ़ 23 की अपनी दर पर लगते हैं: दो महीने से कम के डिफ़ॉल्ट पर बकाया का 0.25% प्रति माह, दो से चार महीने पर 0.5% प्रति माह, और चार महीने से ज़्यादा पर 1% प्रति माह, और यह कभी बकाया रकम से ज़्यादा नहीं होता। पुराने स्लैब 5%, 10%, 15% और 25% सालाना थे। पेमेंट होते ही उस नोटिस पर चल रही कोई भी अपील या ऑर्डर ख़त्म (abated) माना जाता है। जिन मामलों में पूरे डैमेज पहले ही जमा हो चुके हैं, वे इसके दायरे से बाहर हैं, और धोखाधड़ी या ग़बन के मामले भी।

स्कीम 29 जून 2026 से छह महीने के लिए वैध है, यानी दिसंबर 2026 के आख़िरी दिनों तक। Central PF Commissioner दर्ज कारणों के आधार पर इसे छह महीने तक बढ़ा सकते हैं, पर मैं किसी एक्सटेंशन के भरोसे प्लान नहीं करूँगा। EPFO ने 9 जुलाई 2026 को इसका ऑपरेशनल सर्कुलर जारी किया।

यह किसके काम का नहीं है

VISHWAS देर से पेमेंट पर लगे डैमेज के बारे में है। अगर समस्या ऐसे कर्मचारियों की है जिन्हें कभी जोड़ा ही नहीं गया, तो उसका रास्ता Employees' Enrolment Campaign 2026 था, जो 31 अक्टूबर 2026 को बंद हो गया। 14 जून 2024 को या उसके बाद के डिफ़ॉल्ट, या जहाँ धोखाधड़ी पाई गई हो, उनके लिए भी VISHWAS कुछ नहीं करता। और अगर आप कर्मचारी हैं जिसका PF कटा पर जमा नहीं हुआ, तो यह स्कीम एम्प्लॉयर के लिए है; आपका रास्ता शिकायत की प्रक्रिया है।

किस पर असर

तीन तरह के एम्प्लॉयर्स को इसे गंभीरता से देखना चाहिए:

  • जिन पर 14B की चालू माँग है। पुराने डिफ़ॉल्ट पर डैमेज का नोटिस या ऑर्डर, भरा हो या नहीं।
  • जिनकी अपील लंबित है। बहुत से एम्प्लॉयर्स ने सालों पहले 14B ऑर्डर के ख़िलाफ़ अपील की थी और मामला तब से वहीं पड़ा है। गज़ट किसी भी न्यायिक मंच पर विवादित ऑर्डर को पहली कवर्ड श्रेणी बताता है, और कहता है कि स्कीम की रकम जमा होते ही अपील ख़त्म मानी जाएगी।
  • जिन्हें पता है कि डिफ़ॉल्ट है, पर अभी असेसमेंट नहीं हुआ। अगर किसी पुरानी अवधि का योगदान देर से जमा हुआ था और डैमेज कभी लगाए ही नहीं गए, तो इन्क्वायरी का इंतज़ार करने से सस्ता स्कीम में निपटाना हो सकता है।

असली तुलना स्कीम की रकम और उस लेवी के बीच है जो डिफ़ॉल्ट के समय लागू थी:

VISHWAS 2026 के तहतउसी डिफ़ॉल्ट पर पुरानी धारा 14B लेवी
कौन-से डिफ़ॉल्ट कवर14 जून 2024 से पहलेकोई भी अवधि
डैमेज की दर0.25% प्रति माह (2 महीने से कम), 0.5% प्रति माह (2 से 4 महीने), 1% प्रति माह (4 महीने से ज़्यादा), बकाया रकम तक सीमितदेरी के हिसाब से 5%, 10%, 15% या 25% सालाना
धारा 7Q के तहत ब्याजपहले पूरा जमा होना ज़रूरीपूरा देय
मूल योगदानजमा करना ज़रूरीजमा करना ज़रूरी
धोखाधड़ी या ग़बनबाहरकवर, मुक़दमा भी संभव
अपीलपेमेंट पर ख़त्म; आप दोबारा अपील न करने का अंडरटेकिंग देते हैंजारी रहती है
डैमेज पहले ही पूरे भरे गएपात्र नहींकोई रिफ़ंड नहीं
डैमेज का कुछ हिस्सा भरा गयास्कीम की रकम तक की कमी भरें; ज़्यादा भरा हो तो रिफ़ंड नहींकोई रिफ़ंड नहीं
अपील के लिए प्री-डिपॉज़िट (धारा 7-O)स्कीम की रकम में गिना जाता है; ज़्यादा रकम दूसरे डैमेज में एडजस्टअपील के साथ रहता है

तस्वीर साफ़ है: 1% प्रति माह की ऊपरी सीमा यानी 12% सालाना, जबकि पुराना सबसे ऊँचा स्लैब 25% था। स्कीम डैमेज पर छूट है, कर्मचारियों के बकाया पैसे या ब्याज पर नहीं।

आख़िरी तारीख़ से पहले क्या करें

  1. हर काग़ज़ इकट्ठा करें। 7A ऑर्डर, 14B और 7Q नोटिस, वसूली नोटिस, अपील के मेमो और कोई स्टे ऑर्डर। एक ही टेबल बनाएँ: अवधि, योगदान, माँगे गए डैमेज, ब्याज, स्थिति।
  2. मूल रकम का मिलान करें। अपने चालान और TRRN को EPFO के उस दावे से मिलाएँ कि क्या देर से जमा हुआ। अगर असेसमेंट ही ग़लत है, तो उस पर डैमेज निपटाने से पहले यह बात उठाएँ। 7A इन्क्वायरी का जवाब और PF नोटिस का जवाब निपटारे से अलग काम हैं।
  3. 14 जून 2024 से पहले और बाद की अवधियों को अलग करें। सिर्फ़ पहले वाली अवधि स्कीम में जा सकती है। बाद वाली सामान्य रास्ते पर रहती है।
  4. दो रकम निकालें: स्कीम की रकम और पूरी लेवी। फिर फ़ैसला करें। ज़्यादातर पुराने, बिना विवाद वाले देर के पेमेंट में स्कीम फ़ायदेमंद है; विवादित असेसमेंट में शायद न हो।
  5. पहले धारा 7Q ब्याज जमा करें। गज़ट देरी वाले महीनों के ब्याज के पूरे भुगतान को स्कीम की शर्त बनाता है।
  6. स्कीम के डैमेज खिड़की के भीतर जमा करें, EPFO के ऑपरेशनल सर्कुलर में बताए रास्ते से, और पावती सँभालकर रखें।
  7. अंडरटेकिंग दें और अपील बंद करें। गज़ट के अनुसार आगे अपील न करने का अंडरटेकिंग देना ज़रूरी है; इसके बाद लंबित अपील या ऑर्डर ख़त्म माना जाता है।

इससे क्या नहीं बदलता

  • योगदान। कर्मचारियों का पैसा ब्याज समेत पूरा जमा होता है। स्कीम इसे नहीं छूती।
  • 14 जून 2024 के बाद के डिफ़ॉल्ट। इनका असेसमेंट और लेवी हमेशा की तरह होती है।
  • धोखाधड़ी के निष्कर्ष। अगर EPFO ने जालसाज़ी या छिपाने की बात दर्ज की है, तो स्कीम उपलब्ध नहीं है और सामान्य रास्ता, मुक़दमे समेत, जारी रहता है।
  • आपका चालू कंप्लायंस। निपटारा अतीत को साफ़ करता है। 15 नवंबर तक जमा होने वाले अक्टूबर के ECR के लिए यह कुछ नहीं करता।

आप ख़ुद मुफ़्त में क्या कर सकते हैं

आप ख़ुद मुफ़्त में क्या कर सकते हैं

यहाँ सब कुछ EPFO के अपने सिस्टम पर बिना किसी ख़र्च के होता है। NidhiSetu स्वतंत्र है और EPFO से जुड़ा नहीं है; EPFO की अपनी सेवाएँ मुफ़्त हैं।

  • एम्प्लॉयर पोर्टल में लॉग इन करें और विवादित अवधियों की पेमेंट हिस्ट्री डाउनलोड करें; TRRN की सूची ही आपका सबूत है कि क्या और कब जमा हुआ।
  • स्कीम का पाठ ख़ुद पढ़ें: EPF Scheme 2026 नोटिफ़िकेशन के विशेष प्रावधानों का Part B और पैराग्राफ़ 23। असली पाठ के साथ दस मिनट बिताने से वे ज़्यादातर सवाल सुलझ जाते हैं जिनके लिए कोई कंसल्टेंट आपसे फ़ीस लेता।
  • कौन-सी स्कीम फ़िट होती है और आख़िरी तारीख़ क्या है, यह जानने के लिए एलिजिबिलिटी चेकर इस्तेमाल करें।
  • अगर आवेदन रिजेक्ट हो जाए या अटक जाए, तो एम्प्लॉयर के तौर पर आवेदन के रेफ़रेंस के साथ EPFiGMS पर शिकायत दर्ज करें।

विशेषज्ञ की मदद कब काम की है

  • आपके कई अवधियों के कई नोटिस और एक अपील है, और किसी ने इन्हें आपके अपने पेमेंट से नहीं मिलाया।
  • आपको लगता है कि 7A असेसमेंट में मूल रकम ज़्यादा दिखाई गई है और पक्का नहीं कि उसे चुनौती दें या निपटा लें।
  • डिफ़ॉल्ट में कॉन्ट्रैक्टर के वर्कर शामिल हैं और कॉन्ट्रैक्टर के रिकॉर्ड नहीं बचे।
  • आप चाहते हैं कि निपटारा, नोटिस का जवाब और अपील वापसी एक ही काम के रूप में हो, और सबूत आगे के लिए सँभाले जाएँ।

संबंधित अवधियों के नोटिस और अपने चालानों की सूची मुझे भेजें। मैं बता दूँगा कि कौन-सा रास्ता सस्ता है और क्या इसमें आपको मेरी ज़रूरत है।

आधिकारिक स्रोत
स्रोत
श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय (भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3(i))
दस्तावेज़
Employees' Provident Funds Scheme, 2026, G.S.R. 525(E): Special provisions, Part B, VISHWAS, 2026, and paragraph 23 (rate of damages)
तारीख़
29 जून 2026
संदर्भ
G.S.R. 525(E)

आधिकारिक दस्तावेज़ पढ़ें →

कोई 14B नोटिस या अपील है जिसे बंद करना चाहते हैं?

डैमेज का निपटारा आसान लगता है, जब तक आप काग़ज़ सामने नहीं रखते: 7A असेसमेंट, 14B ऑर्डर, 7Q ब्याज, तीन साल पहले दायर अपील, और यह सवाल कि मूल योगदान कभी पूरा जमा हुआ भी या नहीं। ग़लत चीज़ निपटाने से, या योगदान साफ़ होने से पहले निपटाने से, विवाद आधा खुला रह जाता है।

मैं एम्प्लॉयर्स की मदद करता हूँ कि EPFO जो बकाया बताता है उसे उनके अपने चालानों से मिलाया जाए, पूरी लेवी के मुक़ाबले स्कीम की रकम कितनी होगी यह निकाला जाए, और सबूत सही क्रम में रखकर आवेदन दाख़िल हो। NidhiSetu स्वतंत्र है और EPFO से जुड़ा नहीं है; स्कीम के लिए आवेदन EPFO के अपने पोर्टल पर मुफ़्त होता है, और अगर हिसाब कहे कि यह फ़ायदे का नहीं है, तो मैं बता दूँगा।

15 मिनट की कॉल बुक करें कॉल करें +91 98397 17791

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मैं कभी भी आपका OTP, UAN पासवर्ड या बैंक लॉगिन नहीं माँगता।

कोई भी काम शुरू करने से पहले फ़ीस, काम का दायरा और समय लिखित में। नतीजे की गारंटी का कोई वादा नहीं।

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लोग जो सवाल पूछते हैं

VISHWAS 2026 कौन-से डिफ़ॉल्ट कवर करता है?

पुराने Act की धारा 14B (1952 Scheme के पैराग्राफ़ 32A के साथ) या Code की धारा 128 के तहत डैमेज, 14 जून 2024 से पहले योगदान के भुगतान में डिफ़ॉल्ट के लिए। इसमें चार स्थितियाँ आती हैं: किसी न्यायिक मंच पर विवादित ऑर्डर, जारी हुआ पर वसूल न हुआ ऑर्डर, बिना अंतिम ऑर्डर वाला जारी नोटिस, और ऐसा मामला जिसमें अभी नोटिस जारी नहीं हुआ।

घटी हुई दर क्या है?

EPF Scheme 2026 के पैराग्राफ़ 23 की दर: दो महीने से कम के डिफ़ॉल्ट पर बकाया का 0.25% प्रति माह, दो से चार महीने पर 0.5% प्रति माह, और चार महीने से ज़्यादा पर 1% प्रति माह, जो कभी बकाया रकम से ज़्यादा नहीं होता। पुराने स्लैब 5%, 10%, 15% और 25% सालाना थे।

क्या धोखाधड़ी के मामले कवर हैं?

नहीं। जहाँ कर्मचारियों से कटौती की गई और जमा नहीं की गई, या रिकॉर्ड में जालसाज़ी हुई, वहाँ स्कीम लागू नहीं होती। सीधा-सादा देर से पेमेंट, चाहे कितना भी लंबा हो, इस मक़सद के लिए धोखाधड़ी नहीं है।

आख़िरी तारीख़ क्या है?

गज़ट के अनुसार Scheme के नोटिफ़िकेशन की तारीख़, 29 जून 2026, से छह महीने, यानी दिसंबर 2026 के आख़िरी दिनों तक। Central PF Commissioner दर्ज कारणों के आधार पर इसे छह महीने तक बढ़ा सकते हैं। दिसंबर के आख़िर से काफ़ी पहले फ़ाइल कर दें।

क्या मुझे फिर भी योगदान और ब्याज भरना होगा?

हाँ। स्कीम सिर्फ़ डैमेज घटाती है। योगदान जमा करना ज़रूरी है, और स्कीम लागू होने से पहले देरी वाले महीनों का धारा 7Q ब्याज पूरा जमा या वसूल होना चाहिए।

ट्रिब्यूनल में मेरी अपील का क्या होगा?

स्कीम की दर पर डैमेज जमा करते ही उस नोटिस के ख़िलाफ़ अपील या ऑर्डर ख़त्म माना जाता है। आप आगे अपील न करने का अंडरटेकिंग देते हैं। अपील के लिए धारा 7-O के तहत किया गया प्री-डिपॉज़िट स्कीम की रकम में गिना जाता है; ज़्यादा रकम दूसरे डैमेज में एडजस्ट होती है, लौटाई नहीं जाती।

मैंने डैमेज का कुछ हिस्सा पहले ही भर दिया है। तब क्या?

अगर आपने स्कीम की रकम से ज़्यादा भरा है, तो कोई रिफ़ंड या एडजस्टमेंट नहीं। अगर कम भरा है, तो अंतर भरना होगा।

स्रोत और संदर्भ

  1. आधिकारिक Employees' Provident Funds Scheme, 2026, G.S.R. 525(E): Special provisions, Part B, VISHWAS, 2026, and paragraph 23 (rate of damages) — श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय (भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3(i)) · 29 जून 2026 · संदर्भ: G.S.R. 525(E)
    VISHWAS विशेष प्रावधानों की अनुसूची का Part B है, उप-पैराग्राफ़ (1) से (11); डैमेज की तालिका पैराग्राफ़ 23(1) में है। 28 अक्टूबर 2026 को जाँचा गया।
  2. VISHWAS, 2026: EPFO settlement scheme for section 14B damages — SGCMS रेगुलेटरी अपडेट
    EPFO के 9 जुलाई 2026 के ऑपरेशनल सर्कुलर का सार। 28 अक्टूबर 2026 को जब मैंने देखा, तब EPFO की नई वेबसाइट पर यह नहीं था।

स्रोत 28 अक्टूबर 2026 को जाँचे गए। अगर कोई आधिकारिक पेज बदल गया है या हट गया है, तो आधिकारिक संस्करण ही मान्य है।

स्वतंत्रता और सटीकता: NidhiSetu एक स्वतंत्र प्राइवेट कंसल्टेंसी है। यह EPFO या ESIC नहीं है, और किसी सरकारी संस्था से जुड़ी, उसके द्वारा समर्थित या उसकी प्रतिनिधि नहीं है। EPFO और ESIC की अपनी सेवाएँ मुफ़्त हैं; मेरी फ़ीस जाँच, दस्तावेज़, फ़ॉलो-अप और एस्केलेशन के लिए है, जो किसी भी काम से पहले लिखित में तय होती है। यह लेख सामान्य जानकारी है, क़ानूनी सलाह नहीं। नियम और प्रक्रियाएँ आधिकारिक नोटिफ़िकेशन और सिस्टम अपडेट से बदलती हैं, इसलिए ताज़ा स्थिति संबंधित विभाग से ज़रूर जाँचें।

Shobhit Kesarwani
स्वतंत्र EPFO और पेरोल-कंप्लायंस कंसल्टेंट, लुधियाना

मैं 2019 से PF, EPFO और पेरोल-कंप्लायंस की समस्याओं पर काम कर रहा हूँ और हर मैसेज का जवाब ख़ुद देता हूँ। मैं एक स्वतंत्र कंसल्टेंट हूँ: न EPFO, न कोई सरकारी दफ़्तर, न कोई लॉ फ़र्म। मैं जो भी सुझाता हूँ, वह EPFO के अपने फ़ॉर्म, पोर्टल और शिकायत के रास्तों से होता है।

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