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EPS 2026 ने EPS-95 की जगह ली: पेंशन क्लेम 20 दिन में निपटाने का नियम और देरी पर 12% ब्याज

Employees' Pension Scheme, 2026 ने EPS-95 की जगह ले ली है। मेंबर्स को जो बदलाव महसूस होगा, वह निपटारे की समय-सीमा है: पेंशन क्लेम 20 दिन के भीतर निपटाए जाने हैं, और देरी वाले क्लेम पर 12% सालाना ब्याज मिलता है। इससे उस सही क्लेम को मदद मिलती है जो धीमा चल रहा है। इससे उस क्लेम को मदद नहीं मिलती जो रिजेक्ट हो गया है, या ऐसे रिकॉर्ड को जिसमें EPS सर्विस गायब है।

एक्शन बॉक्स
किस पर असर
वे मेंबर और परिवार वाले जिनका पेंशन क्लेम लंबित है या जल्द फ़ाइल होने वाला है: Form 10D, Form 10C, स्कीम सर्टिफ़िकेट या मृत्यु के मामले में पेंशन क्लेम।
क्या करें
फ़ाइल करने से पहले मेंबर पोर्टल पर पक्का करें कि आपकी EPS सर्विस, डेट ऑफ़ एग्ज़िट और Annexure K पूरे हैं। फ़ाइल करने के बाद वह तारीख़ नोट करें जिस दिन क्लेम पूरा दिखता है। अगर 20 दिन में निपटारा न हो, तो 2026 Scheme का हवाला देकर EPFiGMS पर शिकायत दर्ज करें और ब्याज माँगें।
आख़िरी तारीख़
यह जाँच के लिए सुझाई गई तारीख़ है, क़ानूनी नहीं। पैराग्राफ़ 17 की बीस दिन वाली घड़ी उस तारीख़ से चलती है जिस दिन कमिश्नर को हर तरह से पूरा क्लेम मिलता है।
चूकने पर जुर्माना
आप पर कोई जुर्माना नहीं। जहाँ कमिश्नर बिना पर्याप्त कारण के किसी पूरे क्लेम को बीस दिन के भीतर नहीं निपटाते, वहाँ पैराग्राफ़ 17(3) के तहत देरी के लिए कमिश्नर ज़िम्मेदार होते हैं और बेनिफ़िट की रकम पर 12% सालाना ब्याज लगाया जा सकता है, जो कमिश्नर की तनख़्वाह से वसूला जा सकता है।
आधिकारिक स्रोत
Employees' Pension Scheme, 2026, G.S.R. 527(E): paragraph 17 (payment of pension: settlement within twenty days and interest at twelve per cent)
संक्षेप में जवाब

क्या EPS 2026 का मतलब है कि मेरा पेंशन क्लेम 20 दिन में निपट जाएगा?

अगर आपका क्लेम पूरा है, तो 2026 Scheme का पैराग्राफ़ 17 यही माँगता है: कमिश्नर को मिलने के बीस दिन के भीतर निपटारा और पेमेंट, कोई कमी हो तो उसे दर्ज करके बीस दिन के भीतर आपको लिखित में बताना, और जहाँ कमिश्नर बिना पर्याप्त कारण के ऐसा न करें, वहाँ बेनिफ़िट की रकम पर 12% सालाना ब्याज लगाया जा सकता है। इससे उस क्लेम की रफ़्तार नहीं बढ़ती जो रिजेक्ट हो गया है या डेट ऑफ़ एग्ज़िट, सर्विस गैप या Annexure K की कमी की वजह से लौटा दिया गया है।

संक्षिप्त सार
क्या बदला
Employees' Pension Scheme, 2026 (G.S.R. 527(E), 29 जून 2026) ने EPS-95 और 1971 की फ़ैमिली पेंशन स्कीम की जगह ली। पैराग्राफ़ 17 कहता है कि हर तरह से पूरे क्लेम मिलने के बीस दिन के भीतर निपटाए और चुकाए जाएँ, कमियाँ बीस दिन के भीतर लिखित में बताई जाएँ, और जहाँ कमिश्नर बिना पर्याप्त कारण के ऐसा न करें, वहाँ बेनिफ़िट की रकम पर 12% सालाना ब्याज का प्रावधान है।
कब से लागू
29 जून 2026, गज़ट में प्रकाशन के साथ।
किस पर असर
Scheme के तहत पेंशन क्लेम वाले मेंबर और परिवार: मासिक पेंशन (Form 10D), और पेंशन की पात्रता से पहले नौकरी छोड़ने पर मिलने वाले बेनिफ़िट के क्लेम। EPS-95 के तहत पहले से मंज़ूर पेंशन जारी रहती हैं।
आपको क्या करना है
फ़ाइल करने से पहले अपनी सर्विस हिस्ट्री, डेट ऑफ़ एग्ज़िट और Annexure K जाँचें; जिस तारीख़ को आपका क्लेम पूरा हो, उसे नोट करें; अगर 20 दिन बीत जाएँ, तो स्कीम का हवाला देकर EPFiGMS पर फ़ॉलो-अप करें।
आधिकारिक स्रोत
Employees' Pension Scheme, 2026, G.S.R. 527(E): paragraph 17 (payment of pension: settlement within twenty days and interest at twelve per cent)

क्या बदला

29 जून 2026 के गज़ट नोटिफ़िकेशन G.S.R. 527(E) के अनुसार, जो Code on Social Security, 2020 की धारा 15 के तहत बना है, Employees' Pension Scheme, 2026 ने Employees' Pension Scheme, 1995 (जिसे सब EPS-95 कहते हैं) और Employees' Family Pension Scheme, 1971 की जगह ली है। यह प्रकाशन के साथ ही लागू हो गई।

पैराग्राफ़ 17, "Payment of pension", वह हिस्सा है जो क्लेम वाले मेंबर के लिए मायने रखता है। इसके तीन हिस्से हैं। पहला, हर तरह से पूरे क्लेम, जो ज़रूरी दस्तावेज़ों के साथ जमा हों, "shall be settled and benefit amount paid to the beneficiaries within twenty days from the date of its receipt by the Commissioner", यानी कमिश्नर को मिलने की तारीख़ से बीस दिन के भीतर निपटाए जाएँगे और बेनिफ़िट की रकम लाभार्थियों को चुकाई जाएगी। दूसरा, जहाँ क्लेम में कोई कमी है, उसे लिखित में दर्ज करके बीस दिन के भीतर आवेदक को बताना होगा। तीसरा, जहाँ कमिश्नर किसी पूरे क्लेम को बीस दिन के भीतर निपटाने में "fails without sufficient cause", यानी बिना पर्याप्त कारण के नाकाम रहते हैं, वहाँ देरी के लिए कमिश्नर ज़िम्मेदार हैं, और बेनिफ़िट की रकम पर बारह प्रतिशत सालाना ब्याज लगाया जा सकता है, जो कमिश्नर की तनख़्वाह से काटा जा सकता है। EPS-95 में समय पर निपटारे की एक आम उम्मीद थी; अब एक तय संख्या है, और इसे चूकने पर अफ़सर की अपनी जेब पर असर।

मैं साफ़ बताना चाहता हूँ कि यह क्या है। यह एक पूरे क्लेम के लिए समय-सीमा है। यह कोई वादा नहीं है कि हर पेंशन क्लेम 20 दिन में चुका दिया जाएगा, क्योंकि जो क्लेम लौटा दिया गया या रिजेक्ट हुआ, उसका निपटारा देर से नहीं हुआ; उसका निपटारा हुआ ही नहीं, और उसकी वजह आम तौर पर रिकॉर्ड में होती है।

यह किसके काम का नहीं है

अगर आपका क्लेम रिजेक्ट हुआ है, देरी नहीं हुई, या अगर वह बार-बार गायब डेट ऑफ़ एग्ज़िट, सर्विस गैप या गायब Annexure K की वजह से लौट रहा है, तो इससे आपको मदद नहीं मिलती। ये रिकॉर्ड की समस्याएँ हैं, और जब तक ये ठीक न हों, घड़ी शुरू नहीं होती। शुरुआत EPS सर्विस हिस्ट्री, Annexure K सुधार से करें, या हायर पेंशन रिजेक्ट होने पर हायर पेंशन रिजेक्ट से।

किस पर असर

  • 58 साल पर (या अर्ली पेंशन के लिए 50 पर) मासिक पेंशन के लिए Form 10D फ़ाइल करने वाले मेंबर।
  • दस साल से कम सर्विस वाले मेंबर जो पेंशन की पात्रता से पहले नौकरी छोड़ने पर मिलने वाला बेनिफ़िट (पैराग्राफ़ 13) या स्कीम सर्टिफ़िकेट क्लेम कर रहे हैं। पैराग्राफ़ 17 आम तौर पर सभी क्लेम की बात करता है, इसलिए मैं इनके लिए भी EPFO को इसी पर पकड़ूँगा।
  • वे परिवार जो पेंशन समेत डेथ क्लेम फ़ाइल कर रहे हैं।
  • हर वह व्यक्ति जिसका पेंशन क्लेम 29 जून 2026 को पहले से लंबित था। यह पैराग्राफ़ पूरा क्लेम मिलने से गिनती करता है, इसलिए जो क्लेम पहले से पूरा था, उसके लिए वही तारीख़ बतानी है।

अगर आज आपका क्लेम "Under process" दिखा रहा है और रिकॉर्ड साफ़ है, तो यह बदलाव आपके लिए है।

क्या करें

  1. फ़ाइल करने से पहले रिकॉर्ड जाँचें। मेंबर पोर्टल पर View → Service History खोलें और पक्का करें कि हर एम्प्लॉयर के आगे डेट ऑफ़ जॉइनिंग, डेट ऑफ़ एग्ज़िट और EPS योगदान दिख रहे हैं। पेंशन क्लेम लौटने की सबसे आम वजह गायब एग्ज़िट डेट होती है।
  2. हर ट्रांसफ़र के लिए Annexure K जाँचें। अगर पिछली नौकरी की पेंशन सर्विस PF ट्रांसफ़र के साथ नहीं आई, तो EPS सर्विस कम दिखेगी। देखें Annexure K सुधार।
  3. क्लेम सब कुछ साथ लगाकर फ़ाइल करें। बैंक डिटेल, Aadhaar से लिंक मोबाइल, और Form 10D के लिए स्कीम सर्टिफ़िकेट, अगर आपके पास है। अधूरे क्लेम से 20 दिन वाली घड़ी शुरू नहीं होती।
  4. जिस तारीख़ को क्लेम पूरा हो, उसे नोट करें। एक्नॉलेजमेंट और स्टेटस पेज के स्क्रीनशॉट संभालकर रखें।
  5. अगर 20 दिन बीत जाएँ और न निपटारा हो, न कमी का कोई लिखित नोट आए, तो EPFiGMS पर क्लेम ID, क्लेम पूरा होने की तारीख़ और Employees' Pension Scheme, 2026 के पैराग्राफ़ 17 का हवाला देकर शिकायत दर्ज करें। बेनिफ़िट की रकम पर 12% सालाना ब्याज माँगें। गज़ट कहता है कि यह "may be charged", यानी लगाया जा सकता है, इसलिए इसका इंतज़ार करने के बजाय लिखित में माँगें।
  6. अगर स्टेटस में रिजेक्ट या लौटाया गया लिखा है, तो समय-सीमा के पीछे भागना बंद करें और वजह ठीक करें। EPFiGMS स्टेटस पर मेरी गाइड बताती है कि हर स्टेटस का क्या मतलब है।

इससे क्या नहीं बदलता

  • हर क्लेम पर फ़ैसला अब भी EPFO ही करता है। समय-सीमा का मतलब मंज़ूरी नहीं है।
  • पेंशन की पात्रता, पेंशन का फ़ॉर्मूला और हायर-पेंशन की प्रक्रिया अलग मामले हैं, और 2026 Scheme में संशोधित वेज सीलिंग के तहत आने वाले मेंबर्स की पात्रता को लेकर पहले ही संशोधन हो चुका है। EPS-95 के तहत पहले से मंज़ूर पेंशन, नई Scheme में पेंशन की परिभाषा के तहत जारी रहती हैं।
  • जो क्लेम अधूरा है, रिजेक्ट हुआ है या लौटाया गया है, वह पूरा होने तक 20 दिन वाले नियम से बाहर है।
  • क्लेम को मंज़ूरी देने और डेट ऑफ़ एग्ज़िट दर्ज करने में एम्प्लॉयर की भूमिका नहीं बदली है, और जो एम्प्लॉयर कुछ नहीं करता, वह अब भी आपका क्लेम रोक देता है।

आप ख़ुद मुफ़्त में क्या कर सकते हैं

आप ख़ुद मुफ़्त में क्या कर सकते हैं

यहाँ सब कुछ मुफ़्त है और EPFO की अपनी सेवाओं पर होता है। NidhiSetu स्वतंत्र है और EPFO से जुड़ा नहीं है; EPFO की अपनी सेवाएँ मुफ़्त हैं। इनमें से किसी भी काम के लिए मुझे आपका UAN पासवर्ड या OTP कभी नहीं चाहिए।

  • मेंबर पोर्टल: सर्विस हिस्ट्री, पासबुक, डेट ऑफ़ एग्ज़िट, और ख़ुद क्लेम।
  • UMANG: वही क्लेम और स्टेटस ट्रैकिंग आपके फ़ोन पर।
  • EPFiGMS: 20 दिन बीत जाने पर, या बिना साफ़ वजह के क्लेम लौटा दिए जाने पर दर्ज की जाने वाली शिकायत।
  • ख़ुद स्कीम का पाठ: Employees' Pension Scheme, 2026 का पैराग्राफ़ 17, एक पेज का है, किसी को भी लिखने से पहले पढ़ लेने लायक।

विशेषज्ञ की मदद कब काम की है

  • क्लेम एक से ज़्यादा बार लौटाया गया है और बताई गई वजह उससे मेल नहीं खाती जो आपको रिकॉर्ड में दिखता है।
  • किसी एक एम्प्लॉयर की EPS सर्विस गायब है और वह एम्प्लॉयर बंद हो चुका है या जवाब नहीं देगा।
  • सालों पहले ट्रांसफ़र हो गया था, पर पेंशन सर्विस उसके साथ कभी नहीं आई।
  • 20 दिन बीत चुके हैं, शिकायत "disposed" करके बंद कर दी गई, और कुछ भी पेमेंट नहीं हुआ।

इन सभी मामलों में समस्या रिकॉर्ड की है, समय-सीमा की नहीं, और असली काम वहीं है।

आधिकारिक स्रोत
स्रोत
श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय (भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3(i))
दस्तावेज़
Employees' Pension Scheme, 2026, G.S.R. 527(E): paragraph 17 (payment of pension: settlement within twenty days and interest at twelve per cent)
तारीख़
29 जून 2026
संदर्भ
G.S.R. 527(E)

आधिकारिक दस्तावेज़ पढ़ें →

पेंशन क्लेम में देरी है, या रिकॉर्ड पर अटका है?

मेरे अनुभव में जो क्लेम महीनों पड़े रहते हैं, वे शायद ही कभी उस मतलब में 'देरी वाले' होते हैं जिसकी बात नई स्कीम करती है। वे अधूरे होते हैं: डेट ऑफ़ एग्ज़िट कभी दर्ज नहीं हुई, किसी एक एम्प्लॉयर की EPS सर्विस गायब है, कोई Annexure K जो ट्रांसफ़र के साथ कभी आया ही नहीं। जब तक रिकॉर्ड सही न हो, 20 दिन वाला नियम इन्हें छूता भी नहीं।

मैं मेंबर्स को उनकी सर्विस हिस्ट्री पढ़ने, यह पता लगाने में कि असल में क्लेम किस वजह से अटका है, और दोबारा फ़ाइल करने से पहले एम्प्लॉयर और EPFO के अपने रास्तों से उसे ठीक करने में मदद करता हूँ। अगर आपका क्लेम सच में पूरा है और बस देर से चल रहा है, तो मैं बता दूँगा कि उसका और ब्याज का फ़ॉलो-अप कैसे करें। किसी नतीजे की गारंटी नहीं है; हर क्लेम पर फ़ैसला EPFO करता है।

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जब EPFO या ESIC कुछ ऐसा जारी करता है जिससे आपका काम बदलता है, तो मैं एक WhatsApp भेजता हूँ। कोई मार्केटिंग नहीं।

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लोग जो सवाल पूछते हैं

बीस दिन की अवधि कब शुरू होती है?

उस तारीख़ से जिस दिन कमिश्नर को ज़रूरी दस्तावेज़ों के साथ हर तरह से पूरा क्लेम मिलता है। अगर कुछ कमी है, तो पैराग्राफ़ 17(2) के तहत कमी को लिखित में दर्ज करके बीस दिन के भीतर आपको बताना ज़रूरी है, और घड़ी फिर से पूरे क्लेम से चलती है। एक्नॉलेजमेंट संभालकर रखें और मेंबर पोर्टल पर स्टेटस देखते रहें।

क्या 12% ब्याज अपने आप मिलता है?

गज़ट के शब्द यह हैं कि जहाँ कमिश्नर बिना पर्याप्त कारण के नाकाम रहते हैं, वहाँ बारह प्रतिशत सालाना ब्याज "may be charged on the benefit amount", यानी बेनिफ़िट की रकम पर लगाया जा सकता है, और यह कमिश्नर की तनख़्वाह से काटा जा सकता है। इसे अपने आप होने वाले क्रेडिट के रूप में नहीं लिखा गया है, इसलिए EPFiGMS पर क्लेम ID, क्लेम पूरा होने की तारीख़ और 2026 Scheme के पैराग्राफ़ 17 का हवाला देकर शिकायत दर्ज करें, और ब्याज माँगें।

क्या यह विदड्रॉअल बेनिफ़िट और स्कीम सर्टिफ़िकेट पर भी लागू होता है?

पैराग्राफ़ 17 का शीर्षक "Payment of pension" है, पर इसमें आम तौर पर क्लेम और बेनिफ़िट की रकम की बात है। पेंशन की पात्रता से पहले नौकरी छोड़ने पर मिलने वाले बेनिफ़िट इसी Scheme के पैराग्राफ़ 13 में हैं। मैं पेंशन स्कीम के किसी भी क्लेम के लिए पैराग्राफ़ 17 का हवाला दूँगा, और अगर EPFO की राय अलग है तो उसे लिखित में बताने दूँगा।

मेरा क्लेम 'service details not available' कहकर रिजेक्ट हुआ। क्या बीस दिन वाला नियम मदद करता है?

नहीं। रिजेक्शन देरी नहीं है। पहले एम्प्लॉयर के ज़रिए या EPFiGMS शिकायत से सर्विस हिस्ट्री ठीक करवानी होगी, और फिर नया क्लेम। EPS सर्विस हिस्ट्री वाली गाइड देखें।

क्या EPS 2026 में मेरी पेंशन की रकम या पात्रता बदली है?

यह पोस्ट निपटारे की समय-सीमा वाले बदलाव के बारे में है। 2026 Scheme ने EPS-95 की जगह ली है, सिवाय उन कामों के जो पहले हो चुके थे, पेंशन की परिभाषा में EPS-95 के तहत मिलने वाली पेंशन शामिल की गई है, और तब से इसमें संशोधन भी हुआ है (जैसे संशोधित वेज सीलिंग के तहत आने वाले मेंबर्स की पात्रता पर, 17 सितंबर 2026 से)। फ़ॉर्मूला और पात्रता के सवाल एक अलग पोस्ट का विषय हैं।

स्रोत और संदर्भ

  1. आधिकारिक Employees' Pension Scheme, 2026, G.S.R. 527(E): paragraph 17 (payment of pension: settlement within twenty days and interest at twelve per cent) — श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय (भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3(i)) · 29 जून 2026 · संदर्भ: G.S.R. 527(E)
    28 अक्टूबर 2026 को गज़ट PDF से मिलान किया गया।
  2. Employees' Pension Scheme, 2026: notification G.S.R. 527(E) dated 29 June 2026 (copy) — StaffNews

स्रोत 28 अक्टूबर 2026 को जाँचे गए। अगर कोई आधिकारिक पेज बदल गया है या हट गया है, तो आधिकारिक संस्करण ही मान्य है।

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Shobhit Kesarwani
स्वतंत्र EPFO और पेरोल-कंप्लायंस कंसल्टेंट, लुधियाना

मैं 2019 से PF, EPFO और पेरोल-कंप्लायंस की समस्याओं पर काम कर रहा हूँ और हर मैसेज का जवाब ख़ुद देता हूँ। मैं एक स्वतंत्र कंसल्टेंट हूँ: न EPFO, न कोई सरकारी दफ़्तर, न कोई लॉ फ़र्म। मैं जो भी सुझाता हूँ, वह EPFO के अपने फ़ॉर्म, पोर्टल और शिकायत के रास्तों से होता है।

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