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एम्प्लॉयर अपडेटअपडेटपुराना (ऐतिहासिक)

Employees' Enrolment Campaign 2026, 31 अक्टूबर को बंद हुआ: इसमें क्या था और अब क्या करें

Employees' Enrolment Campaign 2026 के तहत एम्प्लॉयर उन कर्मचारियों को, जो 1 अप्रैल 2009 से 31 मार्च 2026 के बीच जुड़े और कभी PF में नहीं डाले गए, सिर्फ़ ₹100 के डैमेज पर जोड़ सकते थे। यह 31 अक्टूबर 2026 को बंद हो गया और कोई एक्सटेंशन घोषित नहीं हुआ। इसमें क्या मिलता था, और जो एम्प्लॉयर इसे चूक गए वे अब क्या करें, यहाँ बताया है।

एक्शन बॉक्स
किस पर असर
वे एम्प्लॉयर जो कैंपेन से चूक गए और जिनके रोल पर अब भी ऐसे कर्मचारी हैं जिन्हें कभी PF में एनरोल नहीं किया गया।
क्या करें
उन्हें अभी एनरोल करें: UAN बनाएँ, अगले ECR से मौजूदा योगदान शुरू करें, पिछली अवधि का बकाया निकालकर जमा करें, और लिखित रिकॉर्ड रखें कि आप किसी इंस्पेक्शन या शिकायत से पहले ख़ुद आगे आए।
आख़िरी तारीख़
कैंपेन की खिड़की 31 अक्टूबर 2026 को बंद हो गई; 15 नवंबर तक जमा होने वाला अक्टूबर का ECR इसे ठीक करना शुरू करने का सबसे पहला मौक़ा है
चूकने पर जुर्माना
कैंपेन के बाहर इस चूक का निपटारा Code की धारा 125 (पुराने Act की धारा 7A) के तहत इंक्वायरी से होता है, जिसमें धारा 14B के तहत डैमेज और धारा 7Q के तहत ब्याज लगता है, और पिछली अवधि के लिए दोनों शेयर देने होते हैं।
आधिकारिक स्रोत
Employees' Provident Funds Scheme, 2026, G.S.R. 525(E): Special provisions, Part A, Employees' Enrolment Campaign, 2026
संक्षेप में जवाब

Employees' Enrolment Campaign 2026 का इस्तेमाल किसे करना चाहिए, और कब तक?

यह 31 अक्टूबर 2026 को बंद हो गया, और 3 नवंबर तक EPFO ने कोई एक्सटेंशन घोषित नहीं किया है। जिस एम्प्लॉयर के पास अब भी छूटे हुए कर्मचारी हैं, उसे उन्हें सामान्य तरीक़े से एनरोल करना होगा: UAN बनाएँ, बकाया ECR से जमा करें, और सामान्य डैमेज और ब्याज के साथ इंक्वायरी की उम्मीद रखें। एम्प्लॉई शेयर की छूट और ₹100 वाले डैमेज अब ख़त्म हो चुके हैं।

संक्षिप्त सार
क्या बदला
EPF Scheme 2026 (29 जून 2026 का गज़ट नोटिफ़िकेशन) ने एम्प्लॉयर्स के लिए डिक्लेरेशन पर आधारित एक कैंपेन खोला था, ताकि वे उन कर्मचारियों को एनरोल कर सकें जो 1 अप्रैल 2009 से 31 मार्च 2026 के बीच जुड़े और PF से छूट गए, जिसमें डैमेज ₹100 तय थे और जहाँ एम्प्लॉई शेयर कभी काटा ही नहीं गया वहाँ उसकी छूट थी। अब यह खिड़की बंद हो चुकी है।
कब से लागू
1 जुलाई 2026 से 31 अक्टूबर 2026। बंद; 3 नवंबर 2026 तक कोई एक्सटेंशन घोषित नहीं।
किस पर असर
वे एम्प्लॉयर जिनके पास उस अवधि के अब भी बिना एनरोल वाले कर्मचारी हैं, उन कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स समेत जिनकी ज़िम्मेदारी संस्थान पर है।
आपको क्या करना है
किसी नई खिड़की का इंतज़ार करने के बजाय उन्हें अभी सामान्य रास्ते से एनरोल करें: UAN, ECR से बकाया, और लिखित रिकॉर्ड कि आप ख़ुद आगे आए।
आधिकारिक स्रोत
Employees' Provident Funds Scheme, 2026, G.S.R. 525(E): Special provisions, Part A, Employees' Enrolment Campaign, 2026
अपडेट, 3 नवंबर 2026

कैंपेन 31 अक्टूबर 2026 को बंद हो गया, और EPFO ने कोई एक्सटेंशन घोषित नहीं किया है। नीचे दी गई जानकारी संदर्भ के लिए रखी गई है। अगर आपके पास अब भी छूटे हुए कर्मचारी हैं, तो अगर आप खिड़की से चूक गए से शुरू करें।

क्या बदला

Employees' Provident Funds Scheme, 2026, जो 29 जून 2026 को गज़ट में G.S.R. 525(E) के रूप में नोटिफ़ाई हुई, में कुछ विशेष प्रावधान हैं। उनका Part A है Employees' Enrolment Campaign, 2026। सोच वही है जो 2017 के कैंपेन की थी: जिस एम्प्लॉयर ने कर्मचारियों को PF से बाहर रखा, वह ख़ुद आगे आए, उन्हें डिक्लेयर करे, जो बकाया है वह जमा करे, और बदले में इस चूक के डैमेज पूरी धारा 14B वसूली की जगह एक तय रकम होते हैं। EPFO के 8 जुलाई 2026 के ऑर्डर ने इसे 1 जुलाई 2026 से लागू किया।

गज़ट के टेक्स्ट के अनुसार, कोई भी एम्प्लॉयर, चाहे पहले कवर हो या नहीं, कवरेज के लिए आवेदन कर सकता है और उन कर्मचारियों को एनरोल कर सकता है जो संस्थान में 1 अप्रैल 2009 से 31 मार्च 2026 के बीच जुड़े, जो डिक्लेरेशन की तारीख़ पर नौकरी में हैं, और जिन्हें किसी भी वजह से पहले एनरोल नहीं किया गया। डिक्लेरेशन EPFO के पोर्टल पर ऑनलाइन किया जाता है; इसके लिए ज़रूरी नहीं कि EPFO ने पहले यह कमी पकड़ी हो।

दो बातें इसे ध्यान देने लायक बनाती हैं। पहली, डैमेज: डिक्लेरेशन के साथ ₹100 जमा, न कि देरी के साथ बढ़ता हुआ प्रतिशत। दूसरी, एम्प्लॉई शेयर: गज़ट 1 अप्रैल 2009 से 31 मार्च 2026 की अवधि के लिए मेंबर का योगदान माफ़ करता है, जहाँ वह कर्मचारी से कभी वसूला ही नहीं गया। आप एम्प्लॉयर शेयर, Code की धारा 127 (पुराने Act की धारा 7Q) के तहत ब्याज, और एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज भरते हैं। इसी से छोटे संस्थान के लिए हिसाब संभालने लायक बनता है।

यह 1 जुलाई 2026 को लागू हुआ और 31 अक्टूबर 2026 को बंद हो गया। चूँकि योगदान पहले ECR से जमा होता है और फिर डिक्लेरेशन उस TRRN से जोड़ा जाता है, इसलिए पेमेंट भी खिड़की के भीतर ही होना ज़रूरी है।

यह किसके काम का नहीं है

यह कैंपेन एनरोलमेंट के बारे में है, देर से पेमेंट के बारे में नहीं। अगर आपके कर्मचारी एनरोल थे और आपने पेमेंट देर से किया, तो आपका जोखिम डैमेज का है, और देखने वाला रास्ता VISHWAS 2026 है। अगर आप ऐसे कर्मचारी हैं जिसे एम्प्लॉयर ने कभी एनरोल नहीं किया और वह कुछ नहीं कर रहा, तो यह पेज उसे मजबूर नहीं कर सकता; शिकायत के रास्ते के लिए PF कटा पर जमा नहीं हुआ और एम्प्लॉयर सहयोग नहीं कर रहा देखें।

किस पर असर

मेरे अनुभव में जो कर्मचारी PF से छूट जाते हैं, वे कुछ पहचाने जाने वाले समूहों में आते हैं:

समूहवे क्यों छूट गए
पुरानी ₹15,000 सीलिंग से ऊपर की सैलरी पर रखे गएबिना यह जाँचे "excluded" मान लिया गया कि उनका पहले से कोई PF अकाउंट था या नहीं, जबकि पहले का अकाउंट होने पर वे वेज कुछ भी हो, मेंबर होते हैं
कॉन्ट्रैक्ट और एजेंसी वर्करकॉन्ट्रैक्टर के पास कोड नहीं था, या था पर कभी इस्तेमाल नहीं हुआ; उनकी ज़िम्मेदारी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर पर है
ट्रेनी और अप्रेंटिस जो आगे भी काम करते रहेPF के बाहर शुरू हुए, रेगुलर कर्मचारी बन गए, और किसी ने उनका स्टेटस नहीं बदला
किसी ब्रांच या साइट का स्टाफ़ब्रांच का पेरोल अलग चलता था और उसे कभी संस्थान के कोड में नहीं जोड़ा गया

अगर इनमें से कुछ भी आप पर लागू होता है, तो कैंपेन आपके लिए है, पर एक सीमा के साथ जिसमें लोग अक्सर फँसते हैं: गज़ट उन कर्मचारियों को कवर करता है जो डिक्लेरेशन की तारीख़ पर नौकरी में हैं। जो कर्मचारी पहले ही छोड़ चुके हैं, उन्हें इसके तहत डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। गज़ट यह ज़रूर कहता है कि जो एम्प्लॉयर कैंपेन का इस्तेमाल करता है, उस पर EPFO छोड़ चुके कर्मचारियों के मामले में कोई कार्रवाई नहीं करेगा, बशर्ते एम्प्लॉयर यह अंडरटेकिंग दे कि हर मौजूदा पात्र कर्मचारी डिक्लेयर कर दिया गया है और काटा गया कोई एम्प्लॉई शेयर बिना जमा किए नहीं पड़ा है। यानी कैंपेन छोड़ चुके कर्मचारियों के मामले में आपको तभी बचाता है जब मौजूदा स्टाफ़ के मामले में आपकी डिक्लेरेशन पूरी हो।

कॉन्ट्रैक्टर्स के बारे में एक बात। EPF Scheme 2026 के तहत बिना रजिस्ट्रेशन वाले कॉन्ट्रैक्टर के वर्कर्स के लिए प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की देनदारी साफ़-साफ़ लिखी है। अगर आप सिक्योरिटी या मैनपावर एजेंसियों का इस्तेमाल करते हैं, तो इस पोस्ट के साथ प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की PF देनदारी पढ़ें और कॉन्ट्रैक्टर कंप्लायंस देखें। कैंपेन डिक्लेरेशन उस कमी को बंद करने का सबसे साफ़ तरीक़ा हो सकता है।

अगर आप खिड़की से चूक गए

कैंपेन के बिना, बिना एनरोल वाला कर्मचारी सीधे-सीधे एक डिफ़ॉल्ट है। काम वही है; बदलती है तो लागत।

  1. मौजूदा योगदान अभी शुरू करें। हर छूटे हुए कर्मचारी को, जो अब भी रोल पर है, अगले ECR में डालें। आप जितना इंतज़ार करेंगे, हर महीने बकाया और डैमेज बढ़ते जाएँगे।
  2. बकाया निकालें हर कर्मचारी की सही कवरेज तारीख़ से: इस बार दोनों शेयर, क्योंकि एम्प्लॉई शेयर की छूट कैंपेन का फ़ायदा थी, साथ में धारा 7Q के तहत ब्याज और एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज।
  3. जमा करें और EPFO को लिखें। बकाया ECR से जमा करें और रीजनल ऑफ़िस को एक छोटा पत्र भेजें जिसमें कर्मचारियों, अवधियों और TRRN की सूची हो। जब इंक्वायरी आए, तब अपनी मर्ज़ी से किया गया, दस्तावेज़ों के साथ खुलासा आपकी सबसे अच्छी स्थिति है।
  4. इंक्वायरी और डैमेज की उम्मीद रखें। EPFO धारा 7A (Code की धारा 125) के तहत बकाया का असेसमेंट करता है और सामान्य दरों पर धारा 14B के तहत डैमेज लगाता है। अगर 14 जून 2024 से पहले के डिफ़ॉल्ट के लिए डैमेज लगते हैं, तो देखें कि 29 दिसंबर 2026 तक खुला VISHWAS 2026 उन्हें निपटा सकता है या नहीं; मैं यह हर केस में अलग से जाँचता हूँ।

कैंपेन कैसे काम करता था

संदर्भ के लिए, और अगर EPFO इसे दोबारा खोले तो, कैंपेन डिक्लेरेशन में यह सब शामिल था।

  1. सूची बनाएँ। अप्रैल 2009 से आगे का पेरोल, अटेंडेंस और कॉन्ट्रैक्टर के बिल देखें, और हर उस व्यक्ति को चिह्नित करें जिसे वेतन मिला पर जिसकी आपके कोड के तहत कोई Member ID नहीं है। पहले उन लोगों से शुरू करें जो अब भी रोल पर हैं, फिर छोड़ चुके लोगों पर आएँ।
  2. हर एक की कवरेज तारीख़ तय करें। यह वह पहला महीना है जब उन्हें मेंबर होना चाहिए था, जो अक्सर उनकी जॉइनिंग की तारीख़ होती है, पर हमेशा नहीं। यही तारीख़ उनकी PF जॉइनिंग की तारीख़ बन जाती है और ज़िंदगी भर उनके साथ रहती है, इसलिए इसे सही रखें।
  3. UAN बनाएँ उन कर्मचारियों के लिए जिनके पास नहीं है, गज़ट में बताए गए UMANG ऐप के फ़ेस-ऑथेंटिकेशन रास्ते से, और जिनके पास पिछली नौकरी से पहले से UAN है उनका मौजूदा UAN लिंक करें। इसके लिए उनका Aadhaar और Aadhaar से जुड़ा मोबाइल नंबर चाहिए। पेंशन मेंबरशिप उस समय लागू वेज सीलिंग के हिसाब से होती है, और जो कर्मचारी 1 सितंबर 2014 के बाद सीलिंग से ऊपर की सैलरी पर जुड़ा, वह पेंशन मेंबर नहीं बनता।
  4. बकाया योगदान निकालें हर कर्मचारी की जॉइनिंग की तारीख़ से: पूरी अवधि का एम्प्लॉयर शेयर, एम्प्लॉई शेयर सिर्फ़ वहाँ जहाँ वह सच में काटा गया और रख लिया गया, Code की धारा 127 (पुराने Act की धारा 7Q) के तहत ब्याज, और एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज। जहाँ एम्प्लॉई शेयर कभी काटा ही नहीं गया, वहाँ उसकी छूट है।
  5. पहले ECR से जमा करें, फिर डिक्लेयर करें। गज़ट का क्रम यह है: UMANG ऐप पर फ़ेस ऑथेंटिकेशन से UAN बनें, योगदान ECR से जमा हो, फिर उस ECR के TRRN से जुड़ा ऑनलाइन डिक्लेरेशन ₹100 डैमेज के साथ हो। एक से ज़्यादा डिक्लेरेशन की इजाज़त है। डिक्लेयर किए गए हर कर्मचारी की पावती (acknowledgement) और TRRN संभालकर रखें।
  6. कर्मचारियों को बताएँ। उन्हें अपने UAN में नई Member ID दिखेंगी। अगर वे नौकरी छोड़ चुके हैं, तो तारीख़ें समझाने वाला एक छोटा मैसेज बाद की शिकायत से बचाता है।

इससे क्या नहीं बदलता

  • मौजूदा कंप्लायंस। कैंपेन के तहत एनरोल हुए कर्मचारी अगले महीने से सामान्य मासिक ECR पर आ जाते हैं। कैंपेन अतीत ठीक करता है; वर्तमान नहीं बदलता।
  • प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की ड्यूटी। कॉन्ट्रैक्टर के वर्कर्स को अपने कोड के तहत डिक्लेयर करना एक सुधार है, ज़िम्मेदारी का ट्रांसफ़र नहीं। कॉन्ट्रैक्टर वाली व्यवस्था की जाँच अब भी हर महीने करनी होगी।
  • धोखाधड़ी या जानबूझकर छिपाना। कैंपेन चूक के मामलों के लिए है। कर्मचारियों, उनकी नौकरी या उसकी शर्तों के बारे में तथ्य ग़लत बताकर या छिपाकर किया गया डिक्लेरेशन शुरू से ही शून्य (void) है, और एम्प्लॉयर पर Code के तहत कार्रवाई होती है।
  • पूरे हो चुके असेसमेंट। जहाँ उस अवधि की इंक्वायरी पहले ही पूरी हो चुकी है, कैंपेन उसे दोबारा नहीं खोलता। जहाँ इंक्वायरी लंबित है, वहाँ आप फिर भी डिक्लेयर कर सकते हैं, पर इंक्वायरी की अवधि के लिए दोनों शेयर देने होते हैं और फ़ायदा ₹100 के नोशनल डैमेज तक ही है।
  • एनरोल कर्मचारियों के देर से पेमेंट के डैमेज। ये धारा 14B के तहत ही रहते हैं, जब तक VISHWAS 2026 से निपटाए न जाएँ।

आप ख़ुद मुफ़्त में क्या कर सकते हैं

आप ख़ुद मुफ़्त में क्या कर सकते हैं

कैंपेन पूरी तरह EPFO के अपने पोर्टल पर बिना किसी ख़र्च के चलता है। NidhiSetu स्वतंत्र है और EPFO से जुड़ा नहीं है; EPFO की अपनी सेवाएँ मुफ़्त हैं।

  • एम्प्लॉयर पोर्टल में लॉग इन करें और कैंपेन डिक्लेरेशन ढूँढें। गज़ट सिर्फ़ EPFO के तय पोर्टल से ही डिक्लेरेशन स्वीकार करता है; कोई काग़ज़ी फ़ॉर्म नहीं है।
  • कैंपेन का टेक्स्ट ख़ुद पढ़ें: यह EPF Scheme 2026 notification के आख़िर में दिए विशेष प्रावधानों का Part A है, और 17 अगस्त 2026 की PIB रिलीज़ में इसका सार है।
  • UAN बनाने के लिए Member → Register Individual का इस्तेमाल करें, और बकाया जमा करने के लिए ECR अपलोड का।
  • अगर पोर्टल कोई डिक्लेरेशन या तारीख़ रिजेक्ट करे, तो संस्थान के कोड और स्क्रीनशॉट के साथ EPFiGMS पर शिकायत दर्ज करें; नीयत साफ़ होने के सबूत के तौर पर लिखित शिकायत फ़ोन कॉल से बेहतर है।
  • एलिजिबिलिटी चेकर एक मिनट में बता देता है कि आपका मामला कैंपेन का है, VISHWAS का है, या दोनों में से किसी का नहीं।

विशेषज्ञ की मदद कब काम की है

  • आपके पास कई सालों के छूटे हुए कर्मचारी हैं और पक्का नहीं कि कौन-सी कवरेज तारीख़ें टिकेंगी।
  • उनमें से कुछ कॉन्ट्रैक्टर के वर्कर हैं और कॉन्ट्रैक्टर के रिकॉर्ड कमज़ोर हैं या हैं ही नहीं।
  • किसी पूर्व कर्मचारी ने पहले ही शिकायत कर दी है, और आप जानना चाहते हैं कि कैंपेन से अब भी मदद मिलेगी या नहीं।
  • आपको डिक्लेरेशन, बकाया और रिकॉर्ड सुधार एक साथ करवाने हैं, ऐसे सबूत के साथ जो इंस्पेक्शन में टिक सके।

मुझे शामिल लोगों की संख्या और जिन सालों का मामला है, वह भेजें। मैं ईमानदारी से बता दूँगा कि यह एक दोपहर का पोर्टल का काम है या ऐसा कुछ जो आपको अकेले नहीं करना चाहिए।

आधिकारिक स्रोत
स्रोत
श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय (भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3(i))
दस्तावेज़
Employees' Provident Funds Scheme, 2026, G.S.R. 525(E): Special provisions, Part A, Employees' Enrolment Campaign, 2026
तारीख़
29 जून 2026
संदर्भ
G.S.R. 525(E)

आधिकारिक दस्तावेज़ पढ़ें →

पक्का नहीं कि डिक्लेयर करें या नहीं, या कितना पीछे तक जाएँ?

कैंपेन डिक्लेरेशन का मुश्किल हिस्सा फ़ॉर्म नहीं है। मुश्किल यह तय करना है कि उसमें कौन आएगा: वह कॉन्ट्रैक्ट वर्कर जिसे एजेंसी ने कभी कवर नहीं किया, वह व्यक्ति जो पुरानी सीलिंग से ऊपर रखा गया और जिसे ग़लती से excluded मान लिया गया, वह ब्रांच जिसे कभी अपना कोड नहीं मिला। बहुत कम डिक्लेयर करें तो कमी बनी रहती है। ग़लत तारीख़ डिक्लेयर करें तो कर्मचारी की सर्विस हिस्ट्री में समस्या खड़ी हो जाती है।

मैं एम्प्लॉयर्स की मदद करता हूँ पेरोल और अटेंडेंस रिकॉर्ड से सूची बनाने में, कवरेज की तारीख़ें तय करने में, डिक्लेरेशन और योगदान फ़ाइल करने में, और वह सबूत संभालने में जो दिखाए कि कैंपेन का इस्तेमाल नेक नीयत से हुआ। NidhiSetu स्वतंत्र है और EPFO से जुड़ा नहीं है; कैंपेन ख़ुद EPFO के पोर्टल पर मुफ़्त है, और अगर आपकी सूची छोटी और साफ़ है तो मैं यह बता दूँगा।

15 मिनट की कॉल बुक करें कॉल करें +91 98397 17791

WhatsApp meकंसल्टेशन बुक करें — ₹499

मैं कभी भी आपका OTP, UAN पासवर्ड या बैंक लॉगिन नहीं माँगता।

कोई भी काम शुरू करने से पहले फ़ीस, काम का दायरा और समय लिखित में। नतीजे की गारंटी का कोई वादा नहीं।

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EPFO और पेरोल अलर्ट

नियम बदलने पर WhatsApp पाएँ

जब EPFO या ESIC कुछ ऐसा जारी करता है जिससे आपका काम बदलता है, तो मैं एक WhatsApp भेजता हूँ। कोई मार्केटिंग नहीं।

10 अंकों का मोबाइल नंबर, बिना कंट्री कोड।
मुझे अलर्ट भेजें

मैं कभी भी आपका OTP, UAN पासवर्ड या बैंक लॉगिन नहीं माँगता।

लोग जो सवाल पूछते हैं

Employees' Enrolment Campaign 2026 कब बंद हुआ?

31 अक्टूबर 2026 को। 3 नवंबर 2026 तक EPFO ने कोई एक्सटेंशन घोषित नहीं किया है। पहले के कैंपेन कभी-कभार दोबारा खोले गए हैं, पर मैं उसके भरोसे प्लान नहीं करूँगा: आप जितने महीने इंतज़ार करते हैं, हर महीने बकाया पर ब्याज चढ़ता जाता है।

मैं कैंपेन से चूक गया। अब क्या करूँ?

कर्मचारियों को सामान्य रास्ते से एनरोल करें: उनके UAN बनाएँ, उन्हें अगले ECR में डालें, और पिछली अवधि का बकाया जमा करें। उम्मीद रखें कि EPFO सामान्य दरों पर डैमेज और ब्याज का असेसमेंट करेगा, और दोनों शेयर देय मानेगा। इंस्पेक्शन या शिकायत से पहले ख़ुद आगे आना अब भी पकड़े जाने से कहीं बेहतर है।

यह किन कर्मचारियों को कवर करता है?

वे कर्मचारी जो 1 अप्रैल 2009 से 31 मार्च 2026 के बीच जुड़े, डिक्लेरेशन की तारीख़ पर नौकरी में हैं, और एनरोल नहीं किए गए थे। जो कर्मचारी एनरोल थे पर जिनका पेमेंट देर से हुआ, उनका मामला डैमेज का है, एनरोलमेंट का नहीं।

कैंपेन के तहत डैमेज कितने हैं?

डिक्लेरेशन के साथ जमा होने वाले तय ₹100, सामान्य धारा 14B वसूली की जगह। जहाँ उस अवधि की इंक्वायरी पहले से लंबित है, वहाँ फ़ायदा इसी नोशनल डैमेज रकम तक सीमित है।

क्या मुझे पिछले महीनों का एम्प्लॉई शेयर देना होगा?

नहीं, जहाँ वह कर्मचारी की सैलरी से कभी काटा ही नहीं गया। गज़ट इसी शर्त पर 1 अप्रैल 2009 से 31 मार्च 2026 की अवधि के लिए मेंबर का शेयर माफ़ करता है। आप एम्प्लॉयर शेयर, Code की धारा 127 (पुराने Act की धारा 7Q) के तहत ब्याज और एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज भरते हैं।

जो कर्मचारी पहले ही छोड़ चुके हैं, उनका क्या?

उन्हें डिक्लेयर नहीं किया जा सकता: कैंपेन उन कर्मचारियों को कवर करता है जो डिक्लेरेशन की तारीख़ पर नौकरी में हैं। EPFO ने कहा है कि जो एम्प्लॉयर कैंपेन का इस्तेमाल करता है, उस पर छोड़ चुके कर्मचारियों के मामले में वह कार्रवाई नहीं करेगा, बशर्ते एम्प्लॉयर यह अंडरटेकिंग दे कि सभी मौजूदा पात्र कर्मचारी डिक्लेयर कर दिए गए हैं और काटा गया कोई एम्प्लॉई शेयर बिना जमा किए नहीं पड़ा है।

अगर 7A इंक्वायरी पहले से लंबित है, तो क्या मैं कैंपेन का इस्तेमाल कर सकता हूँ?

हाँ। सभी संस्थान हिस्सा ले सकते हैं, इंक्वायरी लंबित हो या नहीं, और इंक्वायरी ऑफ़िसर डिक्लेरेशन को ध्यान में रखता है। इंक्वायरी की अवधि के लिए दोनों शेयर देय हो जाते हैं और फ़ायदा ₹100 के नोशनल डैमेज तक सीमित रहता है।

स्रोत और संदर्भ

  1. आधिकारिक Employees' Provident Funds Scheme, 2026, G.S.R. 525(E): Special provisions, Part A, Employees' Enrolment Campaign, 2026 — श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय (भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3(i)) · 29 जून 2026 · संदर्भ: G.S.R. 525(E)
    कैंपेन का टेक्स्ट विशेष प्रावधानों की अनुसूची (पैराग्राफ़ 60) के Part A में है, उप-पैराग्राफ़ (1) से (18)। 28 अक्टूबर 2026 को जाँचा गया।
  2. आधिकारिक EPFO launches Employees' Enrolment Campaign (EEC) 2026: a special one-time opportunity for employers — पत्र सूचना कार्यालय (PIB), श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय · 17 अगस्त 2026
  3. EPFO order dated 8 July 2026 implementing the Employees' Enrolment Campaign, 2026 (copy) — EPFO, StaffNews के ज़रिए · 8 जुलाई 2026
    EPFO के 8 जुलाई 2026 के ऑर्डर नंबर EEC/2025/E-1190921/4278204 की थर्ड-पार्टी कॉपी। 28 अक्टूबर 2026 को जब मैंने देखा, तब EPFO की नई वेबसाइट पर 2026 के कंप्लायंस सर्कुलर लिस्ट नहीं थे।

स्रोत 28 अक्टूबर 2026 को जाँचे गए। अगर कोई आधिकारिक पेज बदल गया है या हट गया है, तो आधिकारिक संस्करण ही मान्य है।

स्वतंत्रता और सटीकता: NidhiSetu एक स्वतंत्र प्राइवेट कंसल्टेंसी है। यह EPFO या ESIC नहीं है, और किसी सरकारी संस्था से जुड़ी, उसके द्वारा समर्थित या उसकी प्रतिनिधि नहीं है। EPFO और ESIC की अपनी सेवाएँ मुफ़्त हैं; मेरी फ़ीस जाँच, दस्तावेज़, फ़ॉलो-अप और एस्केलेशन के लिए है, जो किसी भी काम से पहले लिखित में तय होती है। यह लेख सामान्य जानकारी है, क़ानूनी सलाह नहीं। नियम और प्रक्रियाएँ आधिकारिक नोटिफ़िकेशन और सिस्टम अपडेट से बदलती हैं, इसलिए ताज़ा स्थिति संबंधित विभाग से ज़रूर जाँचें।

Shobhit Kesarwani
स्वतंत्र EPFO और पेरोल-कंप्लायंस कंसल्टेंट, लुधियाना

मैं 2019 से PF, EPFO और पेरोल-कंप्लायंस की समस्याओं पर काम कर रहा हूँ और हर मैसेज का जवाब ख़ुद देता हूँ। मैं एक स्वतंत्र कंसल्टेंट हूँ: न EPFO, न कोई सरकारी दफ़्तर, न कोई लॉ फ़र्म। मैं जो भी सुझाता हूँ, वह EPFO के अपने फ़ॉर्म, पोर्टल और शिकायत के रास्तों से होता है।

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ESIC in 2026: ₹21,000 ceiling unchanged, registration on the day of joining, Aadhaar now required, and the 20 November 2026 cut-off

Four things every ESIC-covered employer should have settled before 20 November 2026: the wage ceiling that did not change, the registration that must now happen on the day of joining, the Aadhaar identification that ESIC now requires, and the cut-off date itself.

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Principal employer PF liability for unregistered contractors under EPF Scheme 2026

Written for security agencies, manpower contractors and the businesses that use them. EPF Scheme 2026 puts the PF of contract workers on the principal employer when the contractor is not registered or does not deposit. Here is the evidence to collect every month, and why a compliance certificate is not it.

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